
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना। Rape accused gets 25 years jail
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
द टॉप लाइन न्यूज़ – नरसिंहपुर – नरसिंहपुर जिले में बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अंजली पारे ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी संदीप पिता सत्यभान रजक (28) निवासी ग्राम राख, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 5 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत 20 साल की सजा और 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस प्रकार, आरोपी को कुल 25 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना भुगतना होगा।
रिपोर्ट दर्ज होने के एक साल बाद आया फैसला
इस मामले की रिपोर्ट फरियादी ने गाडरवारा के पलोहा थाने में 2 नवंबर को दर्ज कराई थी, जिसके एक साल और 4 दिन बाद यह फैसला आया है। इस केस में प्रभारी उपसंचालक अभियोजन एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक संगीता दुबे ने पैरवी की।Rape accused gets 25 years jail
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