MPBSE माशिमं हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षाओं की शुल्क में छूट

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा सम्बल योजना के पात्र छात्रों को शुल्क में रियायत
माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा सम्बल योजना के पात्र छात्रों को शुल्क में रियायत

द टॉप लाइन न्यूज़ – भोपाल, 7 नवंबर 2024 –  मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने शिक्षा सत्र 2024-25 में हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षाओं के लिए सम्बल योजना के पात्र छात्रों को शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3571/प.स./2024 के अनुसार, सभी सम्बल योजना से जुड़े छात्रों को नामांकन शुल्क में रियायत दी जाएगी। MPBSE माशिमं

पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (सम्बल योजना) के पात्र छात्रों को शुल्क में दी गई रियायत
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (सम्बल योजना) के पात्र छात्रों को शुल्क में दी गई रियायत

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि सम्बल योजना के पात्र छात्रों की शुल्क छूट का लाभ ट्यूशन फीस सहित अन्य शुल्कों में भी दिया जाएगा। इस रियायत का उद्देश्य शैक्षिक स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र छात्रों को सहायता प्रदान करना है।MPBSE माशिमं

1. ऑनलाइन आवेदन: सम्बंधित स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे पात्र छात्रों के शुल्क को वापसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करेंगे। संबंधित संस्था को ‘एमपीऑनलाइन’ पोर्टल पर विद्यार्थियों के डेटा का अद्यतन (एडिट) कर, सम्बल योजना के तहत शुल्क छूट का विकल्प चुनना होगा। इसके लिए मंडल द्वारा अंतिम तिथि 22 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।

2. डेटा का सत्यापन: सम्बंधित संस्था द्वारा सभी पात्र छात्रों के डेटा को सत्यापन के लिए संबंधित संगठकीय कार्यालय में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात संगठकीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तर पर अनुमोदन के आधार पर सभी पात्र छात्रों की शुल्क छूट राशि का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रक्रिया को 3 दिसंबर 2024 तक पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

3. सत्यापित राशि की गणना: संगठकीय कार्यालय द्वारा छात्रों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद मंडल द्वारा शुल्क छूट की राशि संबंधित शासकीय संस्था को अंतरित की जाएगी, ताकि यह राशि छात्रों के खाते में पहुंच सके।

4. शुल्क जमा की सूचना: जिला स्तर के समन्वयक संस्था को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूलों के प्रभारियों से संपर्क कर शुल्क छूट की जानकारी प्राप्त करेंगे और मंडल को इस संबंध में सूचित करेंगे। मंडल को शुल्क छूट की अंतरित राशि का ब्यौरा देने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। MPBSE माशिमं

इस आदेश के तहत, पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (सम्बल योजना) के पात्र छात्रों को शुल्क में दी गई रियायत का पूरा लाभ संबंधित संस्थाओं द्वारा निश्चित समय-सीमा में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
इस आदेश के तहत, पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (सम्बल योजना) के पात्र छात्रों को शुल्क में दी गई रियायत का पूरा लाभ संबंधित संस्थाओं द्वारा निश्चित समय-सीमा में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

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