पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को 3-3 माह की सजा – जबलपुर MP-MLA COURT

दमोह कलेक्टर को ढोर बोलना दबंग विधायक को पड़ा भरी 3-3 माह की सजा -जबलपुर MP-MLA विशेष कोर्ट
RamBai Singh Parihar MP-MLA

THE TOPLINE – दमोह- मध्यप्रदेश में दबंग विधायक के नाम से चर्चित रहते रहता है और  ऐसे ही विधायक  अपनी पहचान और अपनी दबंगई का प्रभाव दिखते हैं। ऐसे ही पथरिया की बहुजन समाज पार्टी पूर्व विधायक रही रामबाई सिंह परिहार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर के एमपी एमएलए  MP-MLA कोर्ट ने दो मामलों में रामबाई सिंह परिहार को तीन-तीन माह की सजा सुनाते हुए पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड सहित सजा सुनाई। बहुजन समाज पार्टी की विधायक रही रामबाई सिंह परिहार ने दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉ एस कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्रता की थी जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

RamBai Singh Parihar
इस पूरे मामले में कलेक्टर की गवाही के बाद विशेष अदालत MP-MLA ने  दबंग पूर्व विधायक रामबाई सिंह को तीन माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा घर में घुसकर विधुत विभाग के कर्मचारी के साथ अभद्रता की थी और उसे धमकाने के मामले में भी न्यायालय ने रामबाई  सिंह परिहार को तीन माह की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
 
RamBai Singh Parihar

बतौर सबूत वायरल वीडियो पेश किए गए न्यायालय में MP-MLA

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वह वीडियो भी MP-MLA  की विशेष अदालत में पेश किया गया। जिसमें रामबाई सिंह परिहार दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. एस कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्रता करती हुई नजर आ रही थी, एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार जैन के मुताबिक वायरल वीडियो के आधार और तत्कालीन कलेक्टर डॉ. एस कृष्ण चैतन्य एवं अन्य गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने पूर्व दबंग विधायक रामबाई सिंह परिहार को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।

एक लोक सेवक का अशोभनीय आचरण MP-MLA

इस मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर के MP-MLA न्यायालय की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा ने कहा है कि कलेक्टर और विधायक दोनों ही लोक सेवक होते हैं और एक विधायक के तौर पर लोक सेवक का इस तरह का आचरण अशोभनीय है और यह अपराध की श्रेणी में आता है, इस दलील के साथ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को सजा सुनाई है।

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