noise pollution helpline number - ध्वनि प्रदूषण होने पर अपनी शिकायतें व्यक्त करने हेतु जारी किये गये हेल्पलाईन नम्बर
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मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही डॉक्टर मोहन यादव ने लाउडस्पीकर के लिए पहला आदेश निकाला था इस आदेश के तहत राज्य में लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगाना था। इसके तहत अगर निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जाएगा तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा एवं दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।

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नरसिंहपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागेंद्र पटेरिया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि जिले के किसी भी क्षेत्र में लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में किसी भी नागरिक को अगर कोई शिकायत है। उसके लिए वह सीधे जिला कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकता है। उक्त विषय पर पुलिस अधीक्षक, अमित कुमार द्वारा हेल्पलाईन नम्बर 07792-232163 एवं 9479688455 जारी किया गया है।
उक्त दोनों नम्बर 24 घंटे चालू रहेंगे इन नम्बर पर जिलेवासी ध्वनि प्रदूषण होने पर अपनी दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिचित की जावेगी।

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ध्वनि प्रदूषण होने पर अपनी शिकायतें व्यक्त करने हेतु जारी किये गये हेल्पलाईन नम्बर
पसंद न की जाने वाली ध्वनि को ध्वनि शोर-शराबा कहा जाता है। यह अवांछित ध्वनि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। ध्वनिक प्रदूषण चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, कर्णक्ष्वेड, श्रवण शक्ति का ह्रास, नींद में गड़बड़ी और अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आगामी और आगामी समय में बोर्ड की परीक्षाएं भी आ गई हैं जिसको लेकर विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं।
