हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये का अर्थदंड(Life imprisonment to the accused of murder)

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये का अर्थदंड

Life imprisonment to the accused of murderन्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि न्याय प्रणाली अपराधियों को कानून से खिलवाड़ करने का मौका नहीं देती

नर्मदापुरम:- सोहागपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे ने आरोपी महेंद्र उर्फ मोहनिया प्रजापति (उम्र 46 वर्ष, निवासी भोंखेडी कलां, थाना सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम्) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 2000 रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दियाl Life imprisonment to the accused of murde

घटना का संक्षिप्त विवरण

अपर लोक अभियोजक श्री शंकरलाल मालवीय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घटना 6 सितंबर 2021 की है। दोपहर करीब 1 बजे ललिता कुशवाहा अपने घर के अंदर कमरे में सो रही थीं, और उनकी बहू प्रियंका घर के काम में व्यस्त थी। इसी बीच, आरोपी महेंद्र उर्फ मोहनिया प्रजापति तलवार लेकर घर में घुस आया और पुरानी रंजिश के चलते ललिता कुशवाहा को अपशब्द कहने व मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देेकर बाद  में उन पर जानलेवा हमला कर दिया। तलवार के प्रहार से ललिता के गले, दाहिने हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं।

घटना के बाद प्रियंका घर से बाहर भागकर बची और बाद में अपने जेठ डालचंद, छोटे भाई संतोष और पति मनोज को बुलाकर घटना की जानकारी दी। घायल ललिता को सोहागपुर थाने ले जाया गया, जहां से उसे पहले सोहागपुर अस्पताल और फिर होशंगाबाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इलाज के दौरान 9 सितंबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई।

अपर लोक अभियोजक श्री शंकरलाल मालवीय
अपर लोक अभियोजक श्री शंकरलाल मालवीय

प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री शंकरलाल मालवीय ने सशक्त पैरवी की। उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया और न्यायालय में आरोपी के खिलाफ सबूत और तर्क पेश किए। उनकी तर्कसंगत दलीलों के आधार पर न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोपी ने हत्या की योजना बनाई थी और उस पर गंभीर आरोप साबित हुए।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top