
10 legal rights that you should know in every situation
ऐसे 10 कानून अधिकार जो आपको हर हाल में जानने चाहिए जो की मुसीबत में बहुत काम आएंगे
- गर्भवति महिलाओं के लिए जरूरी-Maternity profit Act, 1961- मातृत्व लाभअधिनियम 1961 के तहत कोई भी कंपनी गर्भवति महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाल सकती ऐसा करने के लिए अधिकार 3 साल तक की सजा हो सकती हैl
- ट्रैफिक चालान से जुड़ा अहम कानून- Automotive Amendment Bill 2016- स्वचालित संशोधन विधेयक 2016 के तहत यदि कोई दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से कट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी दिन उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता l
- क्या गैर कानून है लिव इन रिलेशनशिप Home Violence Act 2005- Home Violence Act 2005 के तहत, अगर दो व्यसक महिला या पुरुष अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशन शिप में रहना चाहते हैं तो वह गैर कानून नहीं है l यही नहीं इन दोनों से होने वाली संतान भी गैर कानून नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा l
- महिलाओं की गिरफ़्तारी से जुदा अहम कानून- अपराध नाल प्रक्रिया अदालत धारा 46 के तहत किसी भी महिला को सुबह 6:00 बजे से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता और शाम 6:00 बजे के बाद l किसी महिला को गिरफ़्तार केवल महिला पुलिस कर्मचारी ही कर सकती है l
- फाइव स्टार होटल में फ्री टॉयलेट इस्तमाल करने का अधिकार Indian Sarais Act 1887– भारतीय सराय अधिनियम 1887, कोई भी होटल चाहे वह फाइव स्टार ही क्यों ना हो आपको फ्री में पानी पीने और टॉयलेट इस्तेमाल से नहीं रोक सकता l
- मकान मलिक जबरदस्त घर खाली नहीं करा सकता- Delhi higher management Act 1958 Part 14- के तहत यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके मकान मालिक जबरदस्त घर खाली नहीं करा सकता, आपको पूर्व सूचना दिए बिना जबरदस्त घर खाली करने का अधिकार नहीं हैl
- हर नागरिक को यह कानून तो पता होना ही चाहिए Most relative value act 2014- के तहत कोई भी दुकानदार किसी भी वस्तु के लिए उस पर अंकित अधिक्तम खुदरा मूल्य से अधिक रूपया नहीं मांग सकता, लेकिन उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु खरीद के लिए दुकानदार से मांग कर सकता है l
- FIR दर्ज करने से पुलिस नहीं कर सकती मना- Indian panel code 166A- के तहत एक पुलिस अधिकारी प्रथमिकी FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक जेल हो सकती है l
- टैक्स चोरी के मामले में गिरफ़्तारी से पहले नोटिस जरूरी Earning Tax Act 1961-आय कर अधिनियम- टैक्स चोरी के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ़्तार करने का अधिकार है लेकिन गिरफ़्तार कर ने से पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा l केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला कर सकता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है l
- ऑफ ड्यूटी भी पुलिस अधिकारी को सुन्नी होगी आपकी शिकायत police act 1861-पुलिस अधिनियम 1861 के तहत एक पुलिस अधिकारी हर समय ड्यूटी पर रहता है चाहे वह वर्दी पहनी हो या नहीं l अगर कोई व्यक्ति अधिकारी को शिक़ायत कर्ता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है l
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